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सरकार ने किया पेंशन नियमों में बदलाव, अब इन लोगों को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन

rikkujha15@gmail.com
Last updated: September 26, 2019 7:45 am
rikkujha15@gmail.com Published September 26, 2019
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सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। सरकार द्वारा अधिसूचित किये गए पेंशन संशोधन के अनुसार, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सात साल से कम की सर्विस में मृत्यु हो जाती है, तो अब उसके परिवार को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। इस संशोधन की अधिसूचना का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को भी मिलने की उम्मीद है।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे। इसमें सात साल से कम की सर्विस में मृत्यु  होने पर कर्मचारी का परिवार बढ़ी हुई पेंशन का पात्र होगा। बता दें कि इससे पहले अगर सात साल से कम की सर्विस में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके परिवार को आखिरी वेतन के 50 फीसद के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन मिलती थी।

सरकार का मानना है कि करियर के शुरुआत में सरकारी कर्मचारी का वेतन कम होता है, इसलिए करियर की शुरुआत में मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर जरूरी है। इसी को देखते हुए सरकार ने पेंशन नियमों में यह संसोधन किया है।

साथ ही अधिसूचना में बताया गया है कि एक अक्टूबर 2019 तक 10 वर्षों  की सर्विस पूरी करने से पहले किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और अगर उसने लगातार सात साल की सर्विस पूरी नहीं की है, तो उसके परिवार को एक अक्टूबर 2019 से उप नियम (3) के अंतर्गत बढ़ी हुई दर पर पेंशन सुविधा मिलेगी। इसमें पेंशन पाने के लिए अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।

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